हरियाणा में टीचर की भर्ती का इंतज़ार कर रहे युवाओं की सरकार ने उड़ाई नींद, आयोग ने इस बड़ी भर्ती के डिसीजन को लिया वापस

Rishabh Mehta

हरियाणा पीजीटी भर्ती विवादों से घिरी हुई है, जिसकी जिम्मेदारी पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दी गई और बाद में हरियाणा लोक सेवा आयोग को स्थानांतरित कर दी गई। भर्ती प्रक्रिया को कई बार वापस लिया गया और फिर से विज्ञापित किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने अब अपना फैसला सुनाया है। HPSC PGT भर्ती के लिए 45,000 आवेदकों ने आवेदन किया है।

4476 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया गया था विज्ञापन
मेवात संवर्ग के लिए 19 विषयों में 613 पदों और शेष हरियाणा संवर्ग के लिए आठ विषयों में 3,863 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 31/2022 और 32/2022 जारी किया गया था। हालांकि हाई कोर्ट के एक आदेश के चलते हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की भर्ती को वापस ले लिया है. जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, उन्होंने परीक्षा पैटर्न में बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

HPSC ने वापिस ली PGT भर्ती
हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भर्ती रद्द कर बुधवार को नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इस विशेष भर्ती को विगत में कई बार विज्ञापित और रद्द किया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने शुरुआत में 26 अगस्त, 2019 को विभिन्न विषयों में PGT पदों के लिए विज्ञापन दिया था। बाद में, भर्ती की जिम्मेदारी HPSC को स्थानांतरित कर दी गई, और इसे 19 नवंबर, 2020 को फिर से विज्ञापित किया गया।

High Court में दी गई थी चुनौती
लिखित परीक्षा का पैटर्न एचपीएससी द्वारा 13 दिसंबर, 2022 को जारी किया गया था, जिसमें प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर 150 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे। हालाँकि, 20 मार्च को, HPSC ने एक नया परीक्षा पैटर्न जारी किया, जिसने लिखित परीक्षा को दो चरणों में विभाजित किया – प्रारंभिक और मुख्य। पैटर्न में अचानक हुए इस बदलाव से उम्मीदवारों में खलबली मच गई, जिससे उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने एचपीएससी द्वारा भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया।

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